मोदी सरकार श्रम कानून में करने वाली है बड़ा बदलाव, हड़ताल पर जाने से पहले ये जानकारी देना जरूरी
मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए एक नया रूल बनाने वाली है. इस रूल के तहत कर्मचारियों को हड़ताल करने से 14 दिन पहले इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा में श्रम कानून को लेकर ये बड़ी घोषणा की है. गंगवार ने कहा कि अगर किसी भी यूनिट में हड़ताल होती है तो कर्मचारियों को 14 दिन पहले इस बारे में सूचना देनी होगी. उन्होंने कहा कि यह नए श्रम कानून का हिस्सा है, जिसे सरकार लाने जा रही है और मंत्रालय कई राज्यों के साथ संपर्क में है.